हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (Ministry of Electronics and Information Technology) इंटरमीडिएट संस्थानों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश नियम, 2023 को अधिसूचित किया है। ये नए नियम मोटे तौर पर सोशल मीडिया, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों और डिजिटल समाचार के विनियमन से संबंधित हैं। इन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग एप्लिकेशन, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए कानून अनुपालन और शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना है। हम आपको सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2023 पीडीएफ से संबंधित सभी जानकारी विस्तार से प्रदान करेंगे। साथ ही आपको न्यू आईटी रूल्स पीडीएफ 2023 डाउनलोड का लिंक भी उपलब्ध कराएंगे।
New IT Rules, 2023 PDF In Hindi Download
नए आईटी नियमों ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में सरकार के प्रस्तावित संशोधनों को व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ‘अवैध’ जानकारी प्रदान करने वाले ‘प्रमोटर्स’ का पता लगाने और ऐसी सूचनाओं को अधिसूचित होने के 24 घंटे बाद इस तरह की सामग्री को हटाने के लिए प्रारूप जारी किया है। सरकार का कहना है कि 2018 में फेक न्यूज/व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया साइट्स के जरिए फैली अफवाहों के कारण मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुईं। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिशा-निर्देश या मानक हैंडलिंग ऑनलाइन यौन शोषण से संबंधित सामग्री जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Google, Facebook, YouTube and WhatsApp के प्रकाशन और प्रसार से संबंधित है। मानक संचालन प्रक्रिया-एसओपी (SOP) तैयार करने की स्वीकृति दी गई। New Information Technology Rules 2023 PDF प्राप्त करने के लिए लेख के साथ बने रहें।
Overview of Information Technology Rules, 2023 PDF
Article Type | New IT Rules, 2023 PDF In Hindi/ English |
Released By | Ministry of Electronics and Information Technology |
Financial Year | 2023-2024 |
Objective | Reducing obscenity and debauchery in society through social platforms |
Official Website | Click Here |
IT Rules PDF 2023 | Download Here |
Category | Central Govt Scheme |
सूचना प्रौद्योगिकी कानून (IT Rules) क्या है?
Information Technology Act (IT Law), 2000 इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को प्रोत्साहित करने, ई-कॉमर्स और ई-लेनदेन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराधों और सुरक्षा से संबंधित कार्यों को रोकने और प्रक्रियाओं को लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए है। यह कानून 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अनुच्छेद 79 कुछ मामलों में बिचौलियों को दायित्व से छूट देता है। अनुच्छेद 79 (2) (सी) में कहा गया है कि बिचौलियों को अपने कर्तव्यों का उचित तत्परता से पालन करना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य दिशानिर्देशों का भी पालन करना चाहिए।
सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियम (New IT Rules) क्या हैं?
Information Technology Rules, 2023 (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) के अनुसार, स्व-विनियमन निकाय एक स्वतंत्र निकाय होगा, जिसे ऐसे प्रकाशकों या उनके संघों द्वारा बनाया जाएगा। यह संगठन भारत के विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के लोगों को ध्यान में रखेगा और किसी भी नस्लीय या धार्मिक समूह की गतिविधियों, विश्वासों, प्रथाओं या विचारों को उजागर करते हुए सावधानी और विवेक के साथ काम करेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऐसे स्व-विनियमन निकायों के साथ मिलकर काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आचार संहिता का ठीक से पालन किया जाए। लागू इकाई या स्व-विनियमन निकाय किसी भी कानून के तहत आपत्तिजनक किसी भी सामग्री को प्रसारित, प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगा। जो भी सामग्री प्रकाशित की जा रही है, उसे भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखना होगा।
Key Highlights of Information Technology Rules, 2023
अब अगर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या ट्विटर पर कोई आपत्तिजनक सामग्री डाली जाती है तो उसे सरकार के आदेश के बाद 24 घंटे की समय सीमा के भीतर हटाना होगा। केंद्र सरकार ने परिसर का समाधान खोजने के लिए त्रिस्तरीय नियामक ढांचा तैयार किया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू इकाई (स्तर 3) के स्व-विनियमन निकाय के स्व-विनियमन निकाय (स्तर 3) के स्व-विनियमन द्वारा त्रि-स्तरीय संरचना (स्तर 1) स्व-विनियमन।
किसी देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली सामग्री, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा या खतरा वाली सामग्री, भारत के संबद्ध संबंधों के लिए हानिकारक सामग्री नहीं दिखाई जा सकती। सरकार के नए कानून ऑनलाइन सामग्री प्लेटफार्मों को देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित नहीं करने के लिए सावधान करते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत प्रमुख प्रावधान
केंद्र द्वारा तैयार किए गए SOP के मसौदे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अवैध सामग्री को हटाने के लिए निम्नलिखित Information Technology Rules, 2023 Provision/ आईटी रूल्स प्रावधान हैं:
- सामग्री को हटाने के लिए सक्रिय निगरानी उपकरण स्थापित करना।
- अवैध सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने के लिए विश्वसनीय फ़्लैगर तैनात करना।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए 24X7 प्रणाली स्थापित करना।
- पूरे देश में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति।
- प्लेटफॉर्म पर कौन अवैध सामग्री उपलब्ध कराता है, इसका पता लगाने की सुविधा।
- भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं को रिकॉर्ड करना।
- किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी को 72 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना।
Download: IT (Intermediary Guidelines & Digital Media Ethics Code) Rules, 2023 PDF In English
ओटीटी प्लेटफॉर्म नए नियम पीडीएफ डाउनलोड (हिंदी में)
डिजिटल मीडिया से जुड़ी पारदर्शिता के अभाव, जवाबदेही और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आम जनता और हितधारकों के साथ विस्तृत सलाह-मशविरा के बाद, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं।
- 2023 के नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश) नियम, 2011 के स्थान पर लाया गया है।
- Information Technology Rules, 2023 (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2023 को सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए लायी है।
- सन 2023 के इन नियमों को अंतिम रूप देते समय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय दोनों ने आपस में विस्तृत विचार-विमर्श किया, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के संबंध में एक सामंजस्यपूर्ण एवं अनुकूल निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
Download: IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2023 PDF in Hindi
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Maja aa gya bhai padh ke