hrylabour bocw | Haryana Labour Department Registration | हरियाणा भवन निर्माण श्रमिक योजना 2023 | असंगठित श्रमिक सहायता योजना फॉर्म पीडीएफ In Hindi | Saral Haryana Labor Card Online Apply |
हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों को हितों को ध्यान में रखे हुये। श्रम विभाग हरियाणा सरकार द्वारा (हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) का गठन किया गया। जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in bocw लॉन्च की गयी है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना लेबर कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, Haryana Labor Department Scheme, श्रमिक योजना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपइस इन सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस लेख के साथ अंत तक बने रहें।
Labour Department Haryana Scheme in Hindi
Haryana Labour Card Yojana – श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को हरयाणा लेबर डिपार्टमेंट की ओर से अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। जिनमें कुछ योजना श्रमिक मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता, कन्यादान योजना, Haryana Labour Scholarship Scheme, प्रसूति सहायता योजना, श्रमिक बीमा योजना, साईकिल योजना, पेंशन योजना जैसी अन्य योजना हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्रता, दस्तावेज, विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से है।
लेख | Shramik Card Yojana |
भाषा | हिन्दी |
लाभ | असंगठित क्षेत्र श्रमिकों को लाभ |
संबंधित विभाग | हरियाणा श्रम विभाग |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक |
उद्देश्य | सरकारी सेवा प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
Official Website | hrylabour.gov.in |
Labour Card Form Haryana PDF | Click Here |
आर्टिकल श्रेणी | राज्य सरकार योजना |
Haryana Labor Department Scheme 2023
सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, विश्वविधालयों आदि शैक्षिक संस्थानों में व्यवसायिक/तकनीकी कोर्स, डिग्री/डिप्लोमा अर्थात चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, एम.सी.ए, कानून, फैशन डिजाईनिंग, शैक्षिक खर्चे अर्थात दाखिला फीस, टयूशन फीस, परीक्षा फीस इत्यादि खर्चा श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। साथ ही होस्टल सुविधाए रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के आश्रित बच्चों के अधिकतम एक लाख 20 हजार रूपए प्रतिवर्ष की सीमा तक वास्तविक होस्टल खर्चे वहन करेगा।योजना के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृति राशि –
श्रेणी | Scholarship amount |
प्राथमिक शिक्षा (1 से 8वीं कक्षा) | 8000/-रू प्रति वर्ष |
सैकण्डरी शिक्षा (9 से 12 वी कक्षा)/आई.टी.आई. कोर्स | 10,000/- रूपए प्रति वर्ष |
उच्चतर शिक्षा (1 से स्नातक डिग्री के अन्तिम वर्ष तक) | 15,000/- रूपए प्रति वर्ष |
स्नात्कोतर (1 से मास्टर डिग्री के अन्तिम वर्ष तक) | 20,000/- रूपए प्रति वर्ष |
मेघावी छात्रवृृति – निर्माण श्रमिको के बच्चों ने दसवी परीक्षा पास करने पर मेधावी छात्रवृृति प्रदान की जाती है –
NO | दसवी की परीक्षा में प्राप्त अंक | राशि |
1 | 90 प्रतिशत तथा उससे उपर | 51,000/- |
2 | 80 प्रतिशत तथा उससे उपर | 41,000/- |
3 | 70 प्रतिशत तथा उससे उपर | 31,000/- |
4 | 60 प्रतिशत तथा उससे उपर | 21,000/- |
Documents – छात्रवृत्ति योजना आवेदन फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज की सूची निम्न तालिका में दी गयी है –
- शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक पास बुक।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- माता -पिता का श्रमिक कार्ड।
- एवं अन्य मुख्य दस्तावेज।
- Download Undertaking
- Download Work Sli
Labor Scholarship Scheme Process –
श्रमिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से है। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करना होगा। जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए आप स्कूल, कॉलेज या जिला मुख्यालय के श्रम विभाग में भी आवेदन कर सकते हैं।
मकान निर्माण हेतु ऋण –
हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों को मकान निर्माण करने के लिया या घर खरीदने के लिए 2,00,000 रूपये तक का लोन दिया जाता है। इस लोन पर सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत आप जीवन में एक बार ही आवेदन कर सकते हैं।पंजीकृत श्रमिक की आयु अधिकतम आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए। ताकि अगले 8 वर्ष में वह ऋण की अदायगी कर सके।
महिला श्रमिक योजना –
- विवाह कन्यादान योजना
- मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
- पैतृक घर जाने पर किराया
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता
लेबर डिपार्टमेंट श्रमिक छात्र छात्रवृत्ति योजना हरियाणा –
- शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तिय सहायता
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्त्त्तीय सहायता
- कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशी
- कोचिंग कक्षाओ के लिए वित्तिय सहायता
हरयाणा लेबर डिपार्टमेंट पेंशन स्कीम
- परिवारिक पेंशन
- विधवा पैंशन
- अंपगता पैंशन
- मातृृत्व लाभ
- पित्तृव लाभ
श्रमिक सहायता योजना
- औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान
- सिलाई मशीन योजना
- साईकिल योजना
- कन्यादान योजना
- पैतृक घर जाने पर किराया
- मुफ्त भ्रमण सुविधा
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता
- अंपगता सहायता
- चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति)
- घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तिय सहायता
- मृत्यु सहायता
- दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता
- मुख्यमंत्री सामजिक सुरक्षा योजना
Labour Department Haryana contact Number –
श्रम विभाग, हरियाणा
30 बिल्डिंग, सेक्टर 17,
चंडीगढ़ – 160 017
तकनीकी सहायता के लिए:
maillabourhry∂gmail.com
अन्य उद्देश्य के लिए:
labourcommissionerourhry.nic.in
संपर्क करें
प्रधान कार्यालय: 0172-2701373
ALC प्रमुख कार्यालय: 0172-2971059
आईटी सेल: 0172-2971057
ALC NCR: 0124-2322148
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड: 0172-2560226
टोल फ्री नंबर: 1800-180-4818
कार्यालय का पता: – खण्ड संख्या 29-30 (पॉकेट- II), सेक्टर -04
पंचकुला (हरियाणा) -134112
SARAL हेल्पलाइन: 1800-200-0023
वेबसाइट: https://saralharyana.gov.in
HBOCW बोर्ड के लिए टोल फ्री नंबर: 1800-180-2129
(टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए)
HBOCW बोर्ड: 0172-2575300
हरियाणा श्रमिक कार्ड बनाने के लिए दस्तावेज –
श्रम विभाग हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से labour Card के लिए दस्तावेज निम्न प्रकार से हैं –
- लेबर कार्ड आवेदन फॉर्म
- कार्य प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- श्रम प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट आकार का फोटो
हरियाणा श्रम कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन प्रक्रिया –
- श्रम कार्ड (Labor card) बनाने के लिए श्रमिक को हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। या आप सरल हरयाणा पोर्टल पर और hrylabour आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको अपने जिला मुख्यलय के श्रम विभाग कार्यालय में जाना होगा।
- श्रमिक कार्ड आवेदन फॉर्म लेना होगा , जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- इस फॉर्म के साथ आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज जमा करना आवश्यक है।
- जिसके बाद आपको अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र की जाँच किये जाने पर और आपकी पात्रता पूर्ण होने पर आपको योजना का लाभ दिया जायेगा।
हरियाणा श्रम विभाग की सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इस लेख से सबंधित आप की कोई टिप्पणी हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस पोस्ट को अपने दोस्तों और जरूरत मंद लोगों के लिए सोशल मीडिया पर भी शेयर करें।
Sir me ak. Raj mistree ka kaam Karta hu me ak asangthit .Mera koi sangthan Nahi h .me mistree ka kaam Apne smaj me Karta hu .ab me HBOCW ka rajister hu.lakin koi be thekedaar muje 90din K kaam ke Rashid Nahi de raha h kuki Mane unke niche kaam Nahi Kiya h .ab vibag mhje batye K me farm Kase bar sakta hu me kise be sangthan ka hisa Nahi hu ma hi kise thekedaar K sath kaam Karta hu . please inform me
Sir I am poor man