जमीन/संपत्ति का ऑनलाइन दाखिल खारिज या म्युटेशन करें | Dakhil Kharij Land-Property Online

Dakhil Kharij Mutation Land Property In Hindi | संपत्ति दाखिल खारिज ऑनलाइन | Dakhil Kharij or Mutation of Land-Property Online Process | जमीन का ऑनलाइन म्युटेशन कैसे करें

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको “जमीन-संपत्ति का ऑनलाइन दाखिल खारिज या म्युटेशन” की जानकारी देंगे। आपको बता दे की सरकार ने अब यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दी है। अगर किसी व्यक्ति को दाखिल खारिज करवाना है, तो उसे ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करना होगा। Dakhil Kharij (Mutation) सेवा को विस्तार देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे शुरू करने का निर्णय लिया है। आम नागरिकों व रैयतों की सुविधा में दाखिल खारिज वादों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग ने इसका विस्तार किया है। ऑनलाइन सेवा शुरू होने के बाद, ऑफलाइन दाखिल खारिज नहीं होगा। विभाग ने दावा किया है कि ऑनलाइन सेवा शुरू होने पर लोगों को कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

Property Dakhil Kharij & Land Mutation

Online Dakhil Kharij Mutation of Land-Property के लिए आवेदन आप अपनी राज्य सरकार की भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज में संपत्ति का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर किया जाता है। दाखिल खारिज ऑनलाइन करवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस प्रक्रिया को करवा लेना चाहिए, क्यों इसी के बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से संपत्ति का मालिक बनता है। यह प्रक्रिया होने के बाद भी राजस्व विभाग के कार्यों में रिकॉर्ड बनता है, जिसमें कि आपका नाम जमीन के मालिक के रूप में दर्शाया जाता है। अगर आप के नाम पर दाखिल खारिज नहीं है तो आप उस जमीन पर बिजली या पानी का कनेक्शन नहीं ले सकते।

Dakhil Kharij Mutation Land Property Online In Hindi

दाखिल खारिज या म्युटेशन क्या है?

What is Dakhil Kharij or Mutation – किसी भी जमीन या फ्लैट या जायदाद के खरीद-बिक्री में दो पक्ष होते हैं, एक विक्रेता और दूसरा क्रेता। इसे भूमि या संपत्ति का नामांतरण भी कहा जाता है। हमारा देश बहुत बड़ा है, इसलिए हो सकता है कि अलग-अलग प्रान्तों में इसके अलग-अलग नाम हों। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित तथ्यों को पढ़ें।

  1. सामन्य बोल चाल में कहें तो दाखिल खारिज या म्युटेशन राजस्व रिकॉर्ड में एक व्यक्ति से एक संपत्ति का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति के नाम में करने की प्रक्रिया को कहा जाता है।
  2. संपत्ति का दाखिल ख़ारिज कराना बहुत जरुरी होता है, क्योंकि इसके बाद ही क़ानूनी रूप से एक व्यक्ति अपनी जमीन का मालिक बन पाता है।
  3. कुछ लोग यह मानते हैं कि चलो जमीन का रजिस्ट्री हो गया। मतलब सब कुछ हो गया, ऐसा मानना सही नहीं है।
  4. सम्पत्ति की रजिस्ट्री/ पंजीकरण एक प्रक्रिया है और म्युटेशन दूसरी यह बहुत जरूरी होता है।
  5. दाखिल ख़ारिज या म्युटेशन की वजह से ही एक संपत्ति के मालिक के रूप एक व्यक्ति का नाम रिकार्ड में आता है। अगर Dakhil Kharij or Mutation नहीं हुआ है तो किसी तरह के बिजली या पानी बिल का कनेक्शन निगम या प्राधिकरण या संबंधित कार्यालय से कब्ज़ा पत्र लेकर प्राप्त किया जा सकता है।

Documents Required for Dakhil Kharij Mutation

दाखिल खारिज के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

(1st) यदि सेल डीड हो तो:

  • रजिस्ट्री हुए जमीन या संपत्ति (Sale Deed) के दस्तावेज की एक छाया प्रति
  • उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर इन्डेम्निटी बांड
  • शपथ पत्र या एफिडेविट (दो तरह का – पहला नोटरी का और दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स की घोषणा से संबंधित)
  • सभी तरह के राजस्वों/ लगान/ संपत्ति कर आदि को अद्यतन कराना यानी Up-To-Date रसीद प्रस्तुत करना
  • प्रॉपर्टी का पूरा चेन यानी कब किसने बेचा और किसने खरीदा, आदि

(2nd) यदि समाप्ति के स्वामी की मृत्यु हो गयी हो तो:

  • डेथ सर्टिफिकेट की मूल प्रति
  • विल या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी
  • उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बॉन्ड
  • नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र
  • संपत्ति कर या लगान का अप-टू-डेट रसीद, आदि

(3rd) इसके अलावे भी और कई तरह के म्युटेशन होते हैं जैसे => Conveyance Deed / Agreement to Sell; Relinquishment of Property Duly Registered with the Sub-Registrar’s Office, Gift Deed, etc.

नोट – ध्यान दे!!! इन दस्तावेजों को अपने संबंधित राजस्व कार्यालय/ प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस में जमा करवाएं और वहां के संबंधित अधिकारी आपको आपके संपत्ति (Property/Land) से जुड़ी सारी जानकारी देंगे।

जमीन-संपत्ति का ऑनलाइन दाखिल खारिज या म्युटेशन कैसे करें-

Dakhil Kharij or Mutation of Land & Property Online – हमने यहां संपत्ति का दाखिल ख़ारिज या म्युटेशन करने के लिए कुछ राज्यों के आधिकारिक लिंक दिए आप इन लिंक पर जाकर अपना संपत्ति का Dakhil Kharij करवा सकते हैं।

दिल्ली में सम्पत्ति के दाखिल ख़ारिज के लिए Mutation in Delhi
उत्तर प्रदेश में म्युटेशन या आवेदन के लिए Mutation in Uttar Pradesh
हरियाणा में म्युटेशन की जानकारी के लिए Dakhil Kharij In Haryana
बिहार सम्पत्ति के दाखिल ख़ारिज या म्युटेशन Mutation in Bihar

बिहार ऑनलाइन भूमि म्यूटेशन के लिए कैसे अप्लाई करें?

Apply for Bihar Land Mutation (Dakhil Kharij Online Process) – भूमि म्यूटेशन या दाखिल खारिज एक बहुत ही टाइम लेने वाली प्रक्रिया थी। परंतु बिहार भूलेख पोर्टल की मदद से सरकार ने इसे बेहद ही आसान बना दिया है। अब राज्य में मौजूद कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को घर बैठे ऑनलाइन लाभ उठा सकता है। इसके सिर्फ आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/lrc/CitizenHome.html पर जाना होगा।

  1. ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद, आपको दायें तरफ में मौजूद “ऑनलाइन दाखिल खारिज एवं अपनी जमाबंदी देखें” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  2. इस विकल्प में क्लिक करने के बाद, आप अगले वेब पेज पर पहुंच जाओगे। जहां आप आसानी से ऑनलाइन दाखिल खारिज रिपोर्ट के साथ जमीन का रसीद ऑनलाइन देख सकते हो।
  3. इस वेब पेज पर आपको Dakhil Kharij एवं जमाबंदी सम्बंधित सभी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।
  4. इसके साथ-साथ ही यहाँ सभी जानकारी के लिए अलग-अलग लिंक भी दिये गए है। जो आपके लिए आगे की प्रक्रिया को आसान बनाता है। जिससे आप दाखिल खारिज Online Bihar Status भी देख सकते हो।
  5. इस तरह से आप अन्य राज्यों के जमीन या खेत का दाखिल खारिज कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखड, राजस्थान भूमि म्यूटेशन आदि।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

  1. दाखिल खारिज की फीस क्या है?
    सरकार द्वारा भूमि से सम्बंधित मामलों के लिए फीस निर्धारित की गयी है। यह हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है। अमूमन सर्किल ऑफिस में Dakhil Kharij Fees 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक होती है, वही भूमि से जुड़ा निपटारा कोर्ट में होता है। इसके लिए दाखिल ख़ारिज की जगह 500 रुपये का स्टाम्प लगाना पढता है।
  2. जमीन का दाखिल खारिज कितने दिन में होता है?
    दाखिल खारिज का समय अनुसार अविवादित जमीन की Dakhil Kharij 18 कार्य दिवस में करने का प्रावधान है, तो हम कह सकते हैं कि जमीन रजिस्ट्री का दाखिल खारिज 18 कार्य दिवस में शत-प्रतिशत हो पाता है।
  3. दाखिल खारिज के नियम उत्तर प्रदेश 2022 क्या है?
    यूपी में दाखिल खारिज बैनामा प्रक्रिया को सरकार द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है। Dakhil Kharij राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला किसी भी सम्पत्ति के लिए सबसे अहम दस्तावेज है। अगर आपके पास कोई भी संपत्ति है और चाहे उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पर क्यों न हो, लेकिन अगर दाखिल बैनामा खारिज में वह आपके नाम पर नहीं है तो सरकार के मुताबिक वह प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति की है जिसके नाम से दाखिल खारिज दर्ज है।

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दोस्तों, यहाँ हमने आपको “जमीन-संपत्ति का ऑनलाइन दाखिल खारिज या म्युटेशन करें (Dakhil Kharij or Mutation of Land-Property Online)” की सभी जानकारी दी हैं। आशा करते हैं की आपको यह जानकारी पसंद आयी होगी, तो इसे अपने जाननेवालों के साथ शेयर करना न भूले। यदि आपको इस पोस्ट सी जुड़ी कोई अन्य जानकारी या सवाल पूछना हो तो आप हमे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। अन्य सभी सरकारी योजनाओं/प्रक्रियाओं की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारी वेबसाइट के साथ बने रहें। धन्यवाद-

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